सक्ती

मोमबत्ती की रोशनी में जुआ खेल रहे तीन आरोपी गिरफ्तार, नगदी व तास पत्ती जप्त

सक्ती पुलिस की बड़ी कार्रवाई: खान पोल्ट्री फार्म के पीछे चल रहे फड़ पर दी दबिश, मामला दर्ज

सक्ती –   थाना सक्ती पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर सोंठी क्षेत्र में जुआरियों के खिलाफ एक बड़ी रेड कार्रवाई की है। पुलिस ने खान पोल्ट्री फार्म के पीछे आम जगह पर मोमबत्ती की रोशनी में चटाई बिछाकर हार-जीत का दांव लगा रहे 3 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हालांकि, पुलिस की भनक लगते ही कुछ अन्य जुआरी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
घेराबंदी कर पुलिस ने मारा छापा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 2 नवंबर 2026 की रात मुखबिर से सूचना मिली कि खान पोल्ट्री फार्म के पीछे सोंठी में कुछ लोग तास के 52 पत्तों पर रुपयों-पैसों का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। थाना प्रभारी को तत्काल मामले से अवगत कराने के बाद प्रधान आरक्षक (क्रमांक 36) के नेतृत्व में आरक्षक 109, 248 और 347 की एक टीम रेड कार्रवाई के लिए रवाना हुई। रास्ते में अम्बेडकर चौक के पास गवाह गजेंद्र यादव और मनोज सतनामी को धारा 179 बीएनएसएस (BNSS) का नोटिस तामील कराकर टीम के साथ शामिल किया गया। इसके बाद पुलिस और गवाहों ने मिलकर बताए गए स्थान की घेराबंदी की और दबिश दी।
ये आरोपी आए पुलिस की गिरफ्त में
मौके पर घेराबंदी के दौरान पुलिस ने तीन आरोपियों को धर दबोचा, जिनकी पहचान इस प्रकार की गई है:
राजेश सोनी (48 वर्ष), पिता: गणेश प्रसाद सोनी, निवासी: हरिओम कॉलोनी, सक्ती।
शैलेन्द्र चंद्रा (37 वर्ष), पिता: जीवन चंद्रा, निवासी: हरिओम कॉलोनी, सक्ती।
अविनाश कुमार यादव (29 वर्ष), पिता: भोजराम यादव, निवासी: वार्ड नंबर 04, सक्ती।
सामग्री और नगदी जप्त
पुलिस ने आरोपियों के जुआ फड़ और अमले की तलाशी के दौरान मौके से निम्नलिखित सामग्री विधिवत जप्त की है:
नगद रकम: कुल ₹3,000 (तीन हजार रुपये) नगद।
सामग्री: 52 पत्ती तास, एक नग चटाई और रोशनी के लिए इस्तेमाल की जा रही एक मोमबत्ती।
थाने में मामला दर्ज, विवेचना जारी
पुलिस ने आरोपियों का कृत्य छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत दंडनीय पाए जाने पर 2 नवंबर की रात 23:35 बजे उन्हें गिरफ्तार किया। चूंकि यह अपराध जमानतीय श्रेणी का था, इसलिए आरोपियों को मौके पर ही जमानत मुचलका देकर रिहा किया गया।
इसके बाद थाना सक्ती में 3 नवंबर 2026 की रात 01:50 बजे एफआईआर क्रमांक 0452/2026 दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है। घटनास्थल सक्ती थाने से दक्षिण-पूर्व दिशा में करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित है। मामले की आगे की विस्तृत विवेचना प्रधान आरक्षक धनंजय सिंह क्षत्री द्वारा की जा रही है।