दशहरा के दिन पूजा और नाश्ते के विवाद पर पति ने की पत्नी की बेरहमी से पिटाई, मामला दर्ज

सक्ती थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 की घटना, भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत पति के खिलाफ जुर्म दर्ज
पूजा के बाद नाश्ता बनाने की बात पर भड़का पति, बाल खींचकर पीटा और दी जान से मारने की धमकी
सक्ती – त्योहार के दिन जहाँ घरों में खुशहाली का माहौल रहता है, वहीं सक्ती थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बुधवारी बाजार (वार्ड क्रमांक 06) में दशहरा के दिन एक दिल दहला देने वाला घरेलू विवाद सामने आया है। यहाँ महज पूजा और नाश्ता बनाने के मामूली विवाद को लेकर एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़िता की मौखिक शिकायत पर सक्ती पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पूजा के बाद नाश्ता बनाने की बात पर हुआ विवाद
पुलिस से मिली जानकारी और दर्ज एफआईआर (एफआईआर क्रमांक 0444/2026) के अनुसार, घटना बीते 20 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 11:30 बजे की है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह एक घरेलू महिला है और दशहरा के पावन पर्व पर सुबह नहाकर पूजा करने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान उसकी सास ने उसे नाश्ता बनाने के लिए कहा। इस पर पीड़िता ने सहज भाव से कहा कि वह पूजा संपन्न करने के तुरंत बाद नाश्ता तैयार कर देगी।
गाली-गलौज कर बाल पकड़े और मुक्कों से पीटा
पीड़िता की यह बात सुनते ही उसका पति आगबबूला हो गया। उसने देर से सोकर उठने और तुरंत नाश्ता न बनाने का ताना मारते हुए अपनी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार और अश्लील गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी पति ने तैश में आकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए हाथ-मुक्कों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस मारपीट में पीड़िता के सिर, बाएं हाथ की कलाई और पेट में गंभीर चोटें आई हैं।
परिजनों के सामने हुई वारदात, पुलिस जांच में जुटी
बताया जा रहा है कि जब यह पूरी घटना घटित हो रही थी, तब पीड़िता के देवर और परिवार के अन्य सदस्य भी वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने बीच-बचाव का प्रयास किया। घटना के बाद पीड़िता ने सीधे सक्ती थाने पहुँचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन (20 अक्टूबर) दोपहर 3:26 बजे आरोपी पति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 296 (अश्लील कृत्य/गाली-गलौज) और 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इस मामले की विस्तृत जांच प्रधान आरक्षक लक्ष्मीनारायण कंवर (क्रमांक 339) द्वारा की जा रही है।
