सक्ती

सास को धमकी देने और अश्लील गाली-गलौज करने के आरोप में बहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज

सक्ती –  सक्ती थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सकरेली कला में एक बहू द्वारा अपनी ही सास को अश्लील गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सक्ती पुलिस ने आरोपी बहू के खिलाफ विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम सकरेली कला की रहने वाली 55 वर्षीय सुशीला साहू, जो पेशे से एक मितानीन हैं, ने अपनी बहू के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि 4 नवंबर 2026 की रात करीब 10:00 बजे उनकी बहू रामेश्वरी बाई साहू (उम्र 34 वर्ष) ने उनके साथ जमकर विवाद किया।
शिकायत के मुताबिक, बहू ने सास को अश्लील गालियां दीं और धमकी देते हुए कहा कि वह उन्हें और उनके छोटे बेटे केशव साहू को झूठे मामलों में फंसा चुकी है। बहू ने यह भी धमकी दी कि यदि सास ज्यादा बोलेगी, तो वह उनके खिलाफ और भी झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाकर उन्हें जेल भिजवा देगी और उनके छोटे बेटे को चैन से जीने या पढ़ने-लिखने नहीं देगी।
परिवार में बना हुआ है डर का माहौल
पीड़िता सुशीला साहू ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया है कि उनकी बहू घर में लगातार आतंक मचाकर रखती है और आए दिन लड़ाई-झगड़ा व वाद-विवाद करती है। पीड़िता का बड़ा बेटा (आरोपी का पति) महेन्द्र कुमार साहू दिल्ली में रहकर काम करता है। पीड़िता ने आशंका जताई है कि उसकी बहू उसके बड़े बेटे को भी आते-जाते जान से मरवा सकती है, जिससे पूरे परिवार की जान-माल को गंभीर खतरा बना हुआ है।
पुलिस की कार्रवाई
पीड़िता द्वारा 5 नवंबर को दिए गए आवेदन के आधार पर सक्ती पुलिस ने 6 नवंबर 2026 को दोपहर 3:17 बजे मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी बहू रामेश्वरी बाई साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 296 (अश्लील कृत्य और शब्द) और धारा 351(3) (जान से मारने की धमकी देना) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। मामले की आगे की विवेचना सहायक उप-निरीक्षक राजेश यादव द्वारा की जा रही है।