सक्ती में स्टाफ नर्स से ससुराल वालों ने की मारपीट

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
सक्ती – जिला सक्ती के अंतर्गत आने वाले ग्राम सकरेली कला में एक स्टाफ नर्स के साथ उसके ही ससुराल वालों द्वारा मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सक्ती थाना पुलिस ने पीड़िता की लिखित शिकायत पर उसके पति, देवर, सास और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता रामेश्वरी बाई साहू (36 वर्ष), जो जिंदल स्कूल कंचनपुर में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत है, ने पुलिस को बताया कि उसके ससुराल वाले उन पर पुराने एक मामले में राजीनामा (समझौता) करने का लगातार दबाव बना रहे थे।
दो दिनों तक लगातार प्रताड़ना और मारपीट
पीड़िता का आरोप है कि बुधवार, 4 नवंबर 2026 की रात करीब 8:00 बजे उसके पति महेंद्र कुमार साहू, देवर केशव साहू, ससुर सोनाऊ राम साहू और सास सुशीला साहू ने राजीनामा न करने पर अश्लील गालियां दीं और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की। इसके बाद पीड़िता को रात में ही घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद वह रात करीब 11 बजे अपने मायके चली गई।
अगले दिन 5 नवंबर को सुबह जब वह दोबारा अपने ससुराल पहुंची, तो रात के समय फिर से उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पीड़िता के मुताबिक, उसके पति ने उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश की, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इस दौरान उसके दोनों हाथों, कमर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं।
112 की मदद से वापस मिली बेटी
पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसकी बेटी रूसिका साहू को जबरन अपने पास रख लिया था और उसे फिर से घर से बाहर निकाल रहे थे। घबराकर पीड़िता ने आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से उसे उसकी बेटी वापस मिल सकी। इस पूरी घटना को स्थानीय गवाहों पवन साहू और खगेश्वर साहू ने देखा और बीच-बचाव किया।
पुलिस की कार्रवाई
सक्ती थाने के सहायक उप-निरीक्षक राजेश यादव ने पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 296 (अश्लील कृत्य या शब्द), 351(3) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत केस दर्ज कर लिया है और मामले की आगे की कानूनी विवेचना जारी है।
