मालखरौदा में अवैध रूप से पटाखे बेचते एक युवक गिरफ्तार

सक्ती – पुलिस ने ग्राम पोता मुक्ता मोड़ के पास एक किराना दुकान के सामने अवैध रूप से पटाखे बेचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ₹10,480 मूल्य के विभिन्न प्रकार के अवैध पटाखे जब्त किए हैं।
यह कार्रवाई शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को की गई। मालखरौदा थाने में पदस्थ प्रशिक्षु उपनिरीक्षक (थाना प्रभारी) पूजा यादव को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मुक्ता मोड़ के पास अवैध पटाखों की बिक्री कर रहा है। सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची, तो आरोपी अपनी किराना दुकान के सामने भारी मात्रा में पटाखे रखकर बेचता हुआ मिला।
बिना लाइसेंस के रखे थे पटाखे
पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम अनिल कुमार कुर्रे (20 वर्ष), पिता घासीराम कुर्रे, निवासी ग्राम पोता बताया। जब पुलिस ने उससे पटाखे रखने और बेचने से संबंधित वैध दस्तावेज या लाइसेंस की मांग की, तो वह कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका और उसने लिखित में दिया कि उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है।
जब्त किए गए पटाखों का विवरण:
पुलिस ने गवाहों के समक्ष मौके से निम्नलिखित सामग्रियां जब्त कीं:
अशोका चकरी फटाका: 10 पैकेट (कीमत ₹2000)
स्पेशल चकरी: 05 पैकेट (कीमत ₹1000)
टॉप टाइगर बम (बड़ा): 06 पैकेट (कीमत ₹2400)
टॉप टाइगर बम (मिडियम, सुपर मिडियम और डिलक्स): कुल 06 पैकेट (कीमत ₹1800)
टॉप टेन हाई पावर बम: 05 पैकेट (कीमत ₹1000)
सुरसुरी क्लासिक मैजिक व रेड (विभिन्न नंबर): कुल 27 पैकेट
अनारदाना रेम्बो, रोल कैप्स, मिर्ची फटाका मोटू-पतलू और मिर्ची मुर्गा कांड के पैकेट्स।
विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज
आरोपी का यह कृत्य विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9 (ख) के तहत दंडनीय अपराध पाए जाने पर पुलिस ने उसे सुबह 11:10 बजे विधिवत गिरफ्तार कर लिया। चूंकि यह मामला एक जमानती अपराध था, इसलिए सक्षम जमानतदार पेश करने पर आरोपी को मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले को आगे की विवेचना में ले लिया है।
