सक्ती

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा देने वाली महिला गिरफ्तार

सक्ती –  छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के नगरदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से शराब पिलाने का साधन और सुविधा मुहैया कराने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से देशी मदिरा और अन्य सामग्री भी जब्त की है।
मिली जानकारी के अनुसार, नगरदा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक नीरेश कुमार नेताम पुलिस स्टाफ के साथ शासकीय वाहन से क्षेत्र में गश्त और अपराध पतासाजी पर निकले थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम कुरदा में एक महिला अपने घर के बगल में, तालाब पार जैसी सार्वजनिक जगह पर लोगों को अवैध रूप से शराब पीने की सुविधा उपलब्ध करा रही है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गवाहों संतोष सारथी और शुक्रवार सिंह कंवर को नोटिस देकर साथ लिया और मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी। मौके पर आरोपी महिला लोगों को शराब पिलाने का साधन उपलब्ध कराते हुए रंगे हाथों मिली। पूछताछ में महिला ने सार्वजनिक स्थान पर लोगों को शराब पिलाना स्वीकार किया।
आरोपी और जब्ती का विवरण:
पुलिस ने आरोपी महिला सुकरीता बाई केंवट (उम्र 35 वर्ष), पति लक्ष्मण प्रसाद केंवट, निवासी ग्राम कुरदा को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने महिला से शराब पिलाने के संबंध में वैध दस्तावेज या लाइसेंस मांगा, तो उसने लिखित में दिया कि उसके पास कोई कागजात नहीं हैं।
मौके से पुलिस ने निम्नलिखित सामग्रियां जब्त की हैं:
• एक प्लास्टिक की शीशी में करीब 100 ML भरी हुई देशी प्लेन शराब।
• देशी प्लेन शराब की दो खाली शीशियां।
• दो नग प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास (शराब की गंधयुक्त)।
• एक खुला हुआ मिक्सचर (नमकीन) का पैकेट।
जब्त किए गए माल की कुल कीमत करीब 70 रुपये आंकी गई है।
कानूनी कार्रवाई:
महिला का यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आने के कारण पुलिस ने उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2002 की धारा 36(C) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। मौके पर सक्षम जमानतदार पेश न करने के कारण महिला को थाने लाया गया, जहां बाद में जमानत मुचलका पेश करने पर उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस मामले की आगे की विवेचना कर रही है।