ग्राम हसौद में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते युवक गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया मामला

सक्ती – छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के हसौद थाना अंतर्गत पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, हसौद थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक राजेंद्र कुमार वारेन को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम हसौद के पुराने तहसील कार्यालय के पीछे मैदान में एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से शराब पी रहा है। सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस टीम गवाहों को साथ लेकर मौके पर पहुंची।
वहां एक युवक खुले मैदान में शराब पीते हुए पाया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम रामकिर्तन कश्यप (उम्र 27 वर्ष), पिता रामनाथ कश्यप, निवासी ग्राम मल्दा बताया। पुलिस ने मौके पर ही ‘ई-साक्ष्य’ मोबाइल ऐप के माध्यम से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की।
माल की जब्ती और कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टिक की डिस्पोजल ग्लास और 180 ML वाली देसी प्लेन शोले शराब की बोतल (जिसमें करीब 90 ML शराब भरी हुई थी) जब्त की। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 40 रुपये आंकी गई है। गवाहों द्वारा आरोपी के मुंह से शराब की गंध आने की पुष्टि के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया।
चूंकि यह मामला जमानती अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने और मुचलका भरने के बाद उसे पुलिस जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 2015 की धारा 36(च)(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है।
