शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

अपराध क्रमांक : 276/2026
धारा : 69 भारतीय न्याय संहिता (BNS)
सक्ती । महिला संबंधी अपराधों के विरुद्ध सक्ती पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी पुष्पेंद्र कुमार चौहान को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रार्थिया/पीड़िता द्वारा थाना सक्ती में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी पुष्पेंद्र कुमार चौहान, पिता रेशमलाल चौहान, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम गढ़गोढ़ी, थाना सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.) ने अगस्त 2024 से विवाह करने का प्रलोभन देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध स्थापित किया। इसके बाद में विवाह करने से इंकार करने पर पीड़िता ने थाना सक्ती में शिकायत दर्ज कराई।
रिपोर्ट पर थाना सक्ती में अपराध क्रमांक 276/2026, धारा 69 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण एवं कथन कराया गया। विवेचना के दौरान आरोपी की तलाश कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध करना स्वीकार किया। प्रकरण में संकलित साक्ष्यों एवं विवेचना के आधार पर आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण पाए जाने पर दिनांक 18.06.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।




