सक्ती

अश्लील गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

सक्ती –  पीड़िता की शादी वर्ष 2013 में ग्राम लछनपुर थाना बाराद्वार जिला जांजगीर चांपा निवासी अशोक सूर्यवंशी के साथ शादी सम्पन्न हुआ था। शादी के बाद हमारे दोनो के दाम्पत्य जीवन से दो पुत्र मंदीप उम्र 13 साल, मनीष उम्र 07 साल का है। उसके पति अशोक सूर्यवंशी को वर्ष 2020 में हार्ट अटैक आने से उसकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद अपने दोनो बच्चो के साथ ससूराल लछनपुर में ही रहती थी उसी दौरान नवम्बर 2024 में आंगनबाड़ी में सहायिका का काम मिलने से अपने बच्चो की पालन पोषण कर रही थी उस काम को छोड़ने के लिये उसके ससूर बिहारी लाल सूर्यवंशी आज से दो वर्ष पूर्व से पीडिता को दबाव बनाकर प्रताड़ित कर रहा है। वर्ष 2024 के अक्टूबर माह में उसके ससूर पीड़िता के साथ संबंध नहीं बनायेगी तो तेरे बच्चो को जान से मार दूंगा कहकर धमकी देते आ रहा है तथा उसके साथ जबरजस्ती छेड़खानी कर संभोग कर बलात्कार किया है और इसी प्रकार पीड़िता के साथ उसके ससूर 4-5 बार दबाव बनाकर बलात्कार किया है एक सप्ताह पहले भी आरापी पीड़िता के साथ जबरदस्ती गलत संबंध बनाने के लिये बोल रहा था तब पीड़िता के द्वारा गलत संबंध बनाने के लिये मना करने पर हाथ मुक्का से मारपीट किया। जिसके कारण पीड़िता के सामने का दांत टूट गया है, जिस संबध में लिखित आवेदन पत्र पेश करने पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

थाना बाराद्वार पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट के बाद आरोपी बिहारी लाल सूर्यवंशी पिता अभय राम सूर्यवंशी उम्र 63 साल निवासी लच्छनपुर थाना बाराद्वार जिला सक्ती छ.ग. को उपरोक्त धारा के तहत विधिवत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड भेजा गया जहाँ से माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया