आईपीएल मैचों में ऑनलाईन सट्टा खिलाने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार

लाखों रुपए के लेनदेन के साथ थाना सक्ती पुलिस की सटोरियों के विरुद्ध 02 अलग-अलग प्रकरणों में बड़ी कार्यवाही।
व्हाट्सएप के माध्यम से आईडी एवं पासवर्ड साझा कर ऑनलाइन सट्टा संचालन करने के मिले साक्ष्य।
सक्ती- मामले का संक्षिप्त विवरण है कि दिनांक 15.05.2026 को थाना सक्ती पुलिस को मुखबिर से पृथक-पृथक सूचना प्राप्त हुई कि हटरी धर्मशाला के पास सक्ती निवासी आदर्श अग्रवाल एवं श्रेयांश अग्रवाल अपने-अपने मोबाईल फोन के माध्यम से आईपीएल क्रिकेट मैचों में ऑनलाईन सट्टा संचालित कर रहे हैं तथा प्रत्येक रन, बॉल, विकेट एवं हार-जीत पर रुपये-पैसे का दांव लगवाकर अवैध लाभ अर्जित कर रहे हैं।
सूचना की तस्दीक एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही उपरांत थाना सक्ती पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर रेड कार्यवाही की गई। रेड के दौरान दोनों व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में मोबाईल फोन संचालित करते हुए पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम क्रमशः –
1. आदर्श अग्रवाल, पिता विवेक अग्रवाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी हटरी धर्मशाला के पास, सक्ती।
2. श्रेयांश अग्रवाल, पिता संदीप अग्रवाल, उम्र 22 वर्ष, निवासी हटरी धर्मशाला के पास, सक्ती।
बताया।
आरोपियों के कब्जे से प्राप्त मोबाईल फोन का परीक्षण एवं अवलोकन करने पर विभिन्न ऑनलाईन बेटिंग एप्स एवं सट्टा साइट्स संचालित होना पाया गया। आरोपियों द्वारा अलग-अलग ऑनलाईन आईडी तैयार कर उन आईडी एवं पासवर्ड को व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य लोगों को साझा किया जा रहा था तथा सट्टा रकम प्राप्त करने हेतु क्यूआर कोड भेजकर ऑनलाईन भुगतान लिया जा रहा था। व्हाट्सएप चैट, ऑनलाईन ट्रांजेक्शन एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों के अवलोकन पर यह भी पाया गया कि आरोपी आईपीएल मैच सीएसके बनाम एलएसजी में प्रत्येक रन, विकेट, बॉल एवं हार-जीत पर दांव लगवाकर अवैध रूप से ऑनलाईन सट्टा संचालित कर रहे थे। आरोपियों द्वारा ऑनलाईन सट्टा संचालन एवं रकम के लेन-देन संबंधी डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं।
उक्त संबंध में आरोपियों को वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया, किन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखबद्ध जवाब दिया गया। कार्यवाही के दौरान आरोपी आदर्श अग्रवाल के कब्जे से 02 नग मोबाईल फोन कीमती लगभग ₹80,000/- एवं नगदी ₹4,000/- तथा आरोपी श्रेयांश अग्रवाल के कब्जे से 02 नग मोबाईल फोन कीमती लगभग ₹84,000/- जप्त कर विधिवत कब्जा पुलिस लिया गया।
आरोपीगण का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 07 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के अंतर्गत अपराध पाए जाने पर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में जप्त मोबाईलों का तकनीकी विश्लेषण, बैंक खातों एवं ऑनलाईन ट्रांजेक्शन का परीक्षण तथा रकम के लेन-देन संबंधी विस्तृत विवरण प्राप्त किया जा रहा है। संकलित साक्ष्यों के आधार पर इस अवैध ऑनलाईन सट्टा नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


