सक्ती

शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला हसौद में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

छात्र-छात्राओं को बाल अधिकार, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों की दी गई जानकारी

शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला हसौद में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन kshititech

सक्ती –  हसौद प्रधान जिला न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर-चांपा के निर्देशानुसार एवं माननीय अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति जैजैपुर के मार्गदर्शन में शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला हसौद में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों एवं विभिन्न कानूनों के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के दौरान पैरालीगल वालेंटियर भगवती भारद्वाज ने छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के गठन एवं उद्देश्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने साइबर अपराध एवं साइबर सेल, अपहरण, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल अपराध तथा मोटर व्हीकल एक्ट सहित बच्चों से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्रदान की। शिविर में विद्यार्थियों को बच्चों के मौलिक अधिकार, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) 2012 तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में भी जागरूक किया गया। साथ ही बच्चों की सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 की जानकारी देते हुए आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर नालसा की बच्चों को विधिक सेवाएं एवं बच्चों के संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2015 तथा नालसा तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों को विधिक सेवाएं योजना, 2015 के संबंध में भी जानकारी दी गई। इसके अलावा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए ‘अभिव्यक्ति’ महिला सुरक्षा ऐप के बारे में बताया गया तथा विद्यार्थियों को इसे डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। शिविर के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या या अपराध की स्थिति में उचित माध्यम से सहायता प्राप्त करने के लिए जागरूक किया गया।