फर्जी बैंक छपोरा मामले में फरार एक और आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर जेल

आरोपी बैंक में नौकरी लगाने के लिए पीड़ितों का साक्षात्कार लिया, और पीड़ितों से 30,000 रुपये लिया था।
मामले पूर्व में भी 06 आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है, मामले के फरार अन्य आरोपियों की पतासाजी जारी है।

सक्ती- मामले का संक्षिप्त विवरण — प्रार्थी जीवराखन कावड़े एसबीआई क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा का रिपोर्ट दर्ज कराया था की आरोपी पंकज, रेखा साहू, मन्दिरदास, अनिल भास्कर, सुभद्रा महंत , एवं अन्य के द्वारा ग्राम छपोरा में फर्जी SBI बैंक खोल कर 06 व्यक्तियों कों फर्जी न्युक्ति प्रमाण पत्र देकर फर्जी बैंक चला रहा है , रिपोर्ट पर उपरोक्त अपराध धारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया , दौरान विवेचना आरोपी (१) अनिल भास्कर पिता रामभरोसे उम्र 40 साल, ग्राम दुमहानी थाना बिलाईगढ़, जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को दिनांक 04,10,2024 को गिरफ्तार, (२) नरेन्द्र साहू पिता रामाधार साहू उम्र 30 साल ग्राम कुंवामालगी थाना पंडरिया जिला कबीरधाम को दिनांक 23.10.2025 को गिरफ्तार (३) हीरा दिवाकर उर्फ कुणाल दिवाकर पिता पारस राम उम्र 31 वर्ष ग्राम तालदेवरी थाना बिर्रा को दिनांक 28.03.2025 गिरफ़्तार, (04) टुकेश्वर दास महंत को दिनांक 23.09.2025 को गिरफ्तार, आरोपिया सुभद्रा महंत को दिनांक 19.02.2026 को गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा जा चुका है, प्रकरण में शेष फरार आरोपियों के विरुद्ध धारा 193(8) BNSS के तहत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय प्रफुल्ल ठाकुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, पंकज पटेल , एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) महोदया सक्ती, डाँ. भुवनेश्वरी पैंकरा (रा.पु.से.) के द्वारा प्रकरण के फरार आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया जिसके परिपालन में प्रकरण के फरार आरोपी पंकज टण्डन पिता स्व. नंदराम टंडन उम्र 31 साल ग्राम मलदाकला थाना हसौद जिला सक्ती को पकड़ कर पूछताछ करने पर उपरोक्त अपराध धारा घटित करना स्वीकार किया जिस पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।


