सक्ती

आदतन बदमाश राजकुमार के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर भेजा गया जेल

जिला बदर की कार्रवाई हेतु पृथक प्रतिवेदन जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत

अपराधिक गतिविधियों पर लगातार निगरानी, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त वैधानिक कार्रवाई

सक्ती‌। थाना क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आदतन अपराधियों एवं गुंडा बदमाशों की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से सक्ती पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में थाना सक्ती क्षेत्र के गुंडा बदमाश राजकुमार उर्फ भोलू अग्रवाल पिता पवन अग्रवाल, उम्र 31 वर्ष, निवासी हटरी चौक, सक्ती के विरुद्ध उपलब्ध आपराधिक अभिलेख एवं उसके आपराधिक आचरण को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा लगातार वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर भेजा गया जेल

पुलिस द्वारा उक्त गुंडा बदमाश के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई तथा नियमानुसार कार्रवाई उपरांत उसे जेल भेजा गया है। पुलिस द्वारा उसकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि उसके द्वारा क्षेत्र की शांति एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को रोका जा सके।

जिला बदर की कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन

पुलिस द्वारा उक्त गुंडा बदमाश के विरुद्ध उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों एवं वर्तमान परिस्थितियों का परीक्षण करते हुए जिला बदर की कार्रवाई हेतु पृथक से प्रतिवेदन सक्षम जिला दंडाधिकारी महोदय, जिला सक्ती के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिला बदर संबंधी प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आदतन अपराधियों पर पुलिस की पैनी नजर

सक्ती पुलिस द्वारा क्षेत्र के आदतन अपराधियों, गुंडा बदमाशों एवं असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस का उद्देश्य ऐसे तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करते हुए क्षेत्र में शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण बनाए रखना तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कानून-व्यवस्था प्रभावित करने अथवा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के तहत प्रभावी एवं निरंतर कार्रवाई की जाएगी।

सक्ती पुलिस की आमजन से अपील

आम नागरिक किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि, धमकी, भय उत्पन्न करने, अवैध गतिविधि अथवा संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल नजदीकी थाना अथवा पुलिस को दें। पुलिस द्वारा प्राप्त सूचना पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाएगी तथा सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।