शराब पीकर स्कूली वाहन चलाने वाले चालक पर 20,000 रुपये का जुर्माना


सक्ती- पुलिस अधीक्षक सक्ती प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.) के निर्देशन में जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रभावी पालन हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यातायात प्रभारी एवं यातायात पुलिस स्टाफ द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। वाहन जांच के दौरान ब्रीथ एनालाइजर मशीन से चालकों की जांच की जा रही है तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 28.09.2026 को यातायात प्रभारी वाय. एन. शर्मा के मार्गदर्शन में सउनि. लक्ष्मण महानदीया, संदीप, दिलेश्वर, नरेश द्वारा फगुरम मुख्य मार्ग पर चेकिंग पॉइंट लगाया गया चेकिंग के दौरान स्कूल वाहन क्रमांक CG 13 AV, 8871 को रोककर चालक महेश यादव पिता विजय यादव उम्र 33 साल साकिन वार्ड नंबर 18 ठाकुर दिहा मोहल्ला खरसिया थाना खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.) की जांच की गई। जांच के दौरान चालक शराब सेवन कर एवं बिना परमिट के वाहन चलाते पाए जाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रकरण माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा चालक को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185, 66/192 (1), के तहत दोषी पाते हुए 20,000 रुपये (बीस हजार रुपये ) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
सक्ती पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि शराब सेवन कर वाहन न चलाएं तथा यातायात नियमों का पालन कर स्वयं एवं अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
