सक्ती

झरना गांव में अवैध महुआ शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

नगरदा पुलिस की कार्रवाई

सक्ती – सक्ती जिले के अंतर्गत आने वाले नगरदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर ग्राम झरना में नहर पार पुल के पास से एक आरोपी को भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 3 नवंबर 2026 को नगरदा थाने के उप निरीक्षक धलेन्द्र कुमार मरावी अपने स्टाफ के साथ क्षेत्र में पेट्रोलिंग और जरायम पतासाजी पर निकले हुए थे। इसी दौरान उन्हें मुखबिर से पक्की सूचना मिली कि ग्राम झरना (चंदवाभांठा) का रहने वाला फुल सिंह सतनामी नाम का व्यक्ति नहर पार पुल के पास अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बेचने के इरादे से ग्राहक की तलाश कर रहा है।
घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा, 2 लीटर से अधिक शराब जब्त
सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने गवाहों को साथ लेकर बताए गए स्थान पर दबिश दी और घेराबंदी कर फुल सिंह सतनामी (उम्र 42 वर्ष) को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने उसके पास मौजूद हरे रंग की बोरी की तलाशी ली, तो उसके अंदर से सफेद रंग की प्लास्टिक की पन्नियों में भरे हुए 9 पाउच बरामद हुए। प्रत्येक पाउच में 250 एम.एल. शराब भरी हुई थी, जिसे मिलाकर कुल 2 लीटर 250 एम.एल. हाथ भट्ठी से निर्मित कच्ची महुआ शराब जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 450 रुपये आंकी गई है।
आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस द्वारा शराब रखने और उसकी बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज या लाइसेंस मांगे जाने पर आरोपी कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने गवाहों के समक्ष शराब को विधिवत जब्त कर सीलबंद कर दिया। नगरदा पुलिस ने आरोपी फुल सिंह सतनामी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 2015 की धारा 34(1)(क) के तहत अपराध क्रमांक 0099/2026 दर्ज कर मामले को विवेचना में ले लिया है। आरोपी द्वारा मौके पर सक्षम जमानतदार पेश करने के बाद उसे जमानत मुचलके पर छोड़ दिया गया।