सक्ती

स्वस्थ तन स्वस्थ मन” (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना अंतर्गत 25 जून 2026 तक कर सकते हैं आवेदन

निजी चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित, छात्रावासों एवं आश्रमों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु मिलेगा अवसर

सक्ती – छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेशानुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों के लिए संचालित “स्वस्थ तन स्वस्थ मन” (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना 2007 के अंतर्गत जिले के शासकीय छात्रावासों एवं आश्रमों में निवासरत छात्र-छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु योग्य निजी चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिले में ऐसे छात्रावास एवं आश्रम, जहां शासकीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एम.बी.बी.एस. एवं बी.ए.एम.एस. डिग्रीधारी निजी चिकित्सकों का चयन किया जाएगा। इच्छुक चिकित्सक एक या एक से अधिक छात्रावासों एवं आश्रमों के लिए 25 जून 2026 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
       आदिवासी विकास विभाग जिला सक्ती से प्राप्त जानकारी अनुसार योजना के तहत चयनित निजी चिकित्सकों को 50 सीटर छात्रावास एवं आश्रमों में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रति भ्रमण 750 रुपये तथा 100 सीटर छात्रावास एवं आश्रमों के लिए प्रति भ्रमण 1200 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा। चयनित चिकित्सकों को प्रत्येक माह कम से कम दो बार छात्रावासों एवं आश्रमों का भ्रमण कर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण करना होगा। साथ ही विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए यथासंभव अवकाश के दिनों में भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत प्रत्येक छात्रावास एवं आश्रम के विद्यार्थियों का विवरण स्वास्थ्य पंजी में अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। इच्छुक चिकित्सकों को अपने लेटरपैड के साथ शासकीय मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज अथवा संस्था से उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सकीय कार्य का प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, वर्तमान पता तथा भारतीय स्टेट बैंक के खाते की प्रति सहित आवश्यक दस्तावेज सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सक्ती कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान पंजीकृत डाक, रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर जमा करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। निजी चिकित्सकों का चयन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पात्रता के आधार पर किया जाएगा। अनुबंध हेतु चिकित्सकों के चयन संबंधी जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय आदिवासी विकास विभाग जिला सक्ती से संपर्क किया जा सकता है।