सक्ती

जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम पंचायत अमलीडीह के तत्कालीन सचिव को किया निलंबित

सक्ती – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सक्ती वासु जैन ने जनपद पंचायत मालखरौदा अंतर्गत ग्राम पंचायत अमलीडीह के सरपंच, उपसरपंच एवं पंचगण द्वारा प्रस्तुत शिकायतों की जांच के आधार पर तत्कालीन सचिव शत्रुघ्न साहू के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई। जांच के दौरान अधिकारियों को सहयोग नहीं करने, दुर्व्यवहार करने तथा शासकीय आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना किए जाने की पुष्टि हुई। प्राप्त जानकारी अनुसार जनपद पंचायत मालखरौदा द्वारा गठित जांच टीम की रिपोर्ट में पाया गया कि शत्रुघ्न साहू, तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत अमलीडीह एवं वर्तमान ग्राम पंचायत छपोरा द्वारा शासकीय कार्यों के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता बरती गई। साथ ही समीक्षा बैठकों में अनुपस्थित रहने एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी प्राप्त नहीं होने के संबंध में जारी कारण बताओ सूचना का भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत अमलीडीह में पदस्थ सचिव सुशीला भारद्वाज को प्रभार सौंपने संबंधी निर्देश दिए जाने के बावजूद आज दिनांक तक प्रभार नहीं सौंपा गया, जिसे शासकीय आदेशों की अवहेलना माना गया है। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा शर्त नियम 1998 तथा सचिवों के कर्तव्य नियम 1999 के विपरीत पाए जाने पर जनपद पंचायत मालखरौदा द्वारा निलंबन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत शत्रुघ्न साहू, तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत अमलीडीह वर्तमान ग्राम पंचायत छपोरा, जनपद पंचायत मालखरौदा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत मालखरौदा, जिला सक्ती निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।