सक्ती

कलेक्टर ने आरकेएम औद्योगिक दुर्घटना की दंडाधिकारी जांच के दिए आदेश, अनुविभागीय दण्डाधिकारी डभरा को नियुक्त किए जांच अधिकारी

डभरा – सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जिला- जांजगीर चाम्पा से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला सक्ती के तहसील डभरा अंतर्गत ग्राम उच्चपिंडा, पोस्ट धुरकोट में मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन. प्राईवेट लिमिटेड में 07 अक्टूबर 2025 समय लगभग रात्रि 08 बजे घटी प्राणांतक दुर्घटना में 04 श्रमिकों की मृत्यु एवं 06 श्रमिकों के घायल होने की सूचना प्राप्त दी गई। उक्त दुर्घटना में श्रमिकों की मृत्यु एवं घायल होने की घटना की जांच हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सक्ती  अमृत विकास तोपनो ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 176 (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दण्डाधिकारी जांच करने का आदेश देते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी, डभरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच अधिकारी को निम्न प्रमुख बिंदुओं पर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं जिनमें घटना कब और कैसे घटित हुई, घटना दिनांक को घटना स्थल पर कौन-कौन मजदूर कार्यरत थे एवं घटना में किन-किन मजदूरों की मृत्यु हुई तथा कौन-कौन मजदूर घायल हुये, उन परिस्थितियों के कारण जिनके फलस्वरूप घटना घटित हुई थी, सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जिला- जांजगीर चांपा, सक्ती द्वारा मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन. प्राईवेट लिमिटेड में उत्पादन प्रारंभ होने से लेकर घटना दिनांक तक कब-कब निरीक्षण किया गया है? क्या निरीक्षण में कोई खामियां पायी गई है, यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई, उक्त घटना घटित होने का कारण तकनीकी या मानवीय क्या कारण है, उक्त घटना घटित होने के लिए कौन जिम्मेदार है, भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न हो, इस हेतु रोकथाम के उपाय एवं सुझाव व अन्य कोई बिन्दु जिन पर जांच अधिकारी अभिमत देना उचित समझें अभिमत दे सकते हैं। साथ ही जांचकर्ता अधिकारी को यह आदेशित भी किया गया है कि वे 30 दिन के भीतर जांच पूर्ण कर अपना जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।