धान खरीदी में 19 लाख का गबन करने वाले समिति के अध्यक्ष एवं खरीदी केंद्र प्रभारी को 03-03 वर्ष के कारावास की सजा

40 किलोग्राम की जगह 29 किलोग्राम की बोरी में रखा जाता था धान को
सक्ती – वर्ष 2013-14 में सेवा सहकारी समिति दर्राभांठा के प्रभारी अध्यक्ष रामायण साहू एवं खरीदी केंद्र प्रभारी देवेंद्र साहू एवं उसके पिता गोपाल साहू के द्वारा मिलकर तौल में गड़बड़ी कर तथा 86 किसानों के द्वारा लाए गए 3264 बोरा धान को कंप्यूटर में इंद्राज नहीं कर गायब करने के मामले में लगभग कुल 19 लाख रुपए का गबन व धोखाधड़ी करने के मामले में न्यायालय श्रीमती गंगा पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती जिला सक्ती के द्वारा आरोपी रामायण साहू एवं देवेंद्र साहू को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। जबकि आरोपी गोपाल साहू को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है।
इस संबंध में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सक्ती अरविंद कुमार जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2013-14 में किसानों के द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके द्वारा समिति को विक्रय किए गए धान के रकम का भुगतान नहीं हुआ है तथा धान की अफरातफरी की रही है। जिस पर विमल दुबे खाद्य अधिकारी, के. पी. कर्ष जिला विपणन अधिकारी, व्ही. के. तिवारी उप पंजीयक सहकारी संस्था के द्वारा संयुक्त जांच दल बनाकर सेवा सहकारी समिति दर्राभांठा के द्वारा किए जा रहे धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर जांच किया गया। जिसमें मौके पर 1955 बोरा धान का तौल किया गया। जिसमें मानक वजन 40 किलोग्राम के स्थान पर 29 किलोग्राम होना पाया गया। तथा उपस्थित किसानों के द्वारा भी समिति को बेचे गए धान का रकम प्राप्त नहीं होना बताया गया।
जांच दल के द्वारा बारीकी से दस्तावेजों एवं फंड में मौजूद धान का भौतिक सत्यापन करने पर पाया गया कि सेवा सहकारी समिति दर्राभांठा के प्रभारी अध्यक्ष रामायण साहू एवं खरीदी केंद्र प्रभारी देवेंद्र साहू एवं उसके पिता गोपाल साहू के द्वारा मिलकर तौल में गड़बड़ी कर तथा 86 किसानों के द्वारा लाए गए 3264 बोरा धान को कंप्यूटर में इंद्राज नहीं कर गायब करने के मामले में कुल 19 लाख रुपए का गबन व धोखाधड़ी किया गया है। उक्त संबंध में पंचनामा एवं कार्यवाही कर घटना की सूचना थाना बाराद्वार को दी गई। जिस पर थाना बाराद्वार के द्वारा अपराध क्रमांक 113/2014 दर्ज कर विवेचना प्रारंभ किया गया। जिसमें सहकारी समिति दर्राभांठा के प्रभारी अध्यक्ष रामायण साहू, खरीदी केंद्र प्रभारी देवेंद्र साहू तथा उसके पिता गोपाल साहू कि संलिप्तता तथा पाई गई। जिस पर साक्ष्य संकलित कर आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले में न्यायालय श्रीमती गंगा पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती जिला सक्ती के समक्ष सुनवाई हुई। जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी रामायण साहू एवं देवेंद्र साहू के विरुद्ध आरोप को सिद्ध पाए जाने पर धारा 409 भा.द.वि. के अंतर्गत 03-03 वर्ष के कारावास एवं 05-05 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। जबकि आरोपी गोपाल साहू को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया। प्रकरण में विवेचना सहायक उप निरीक्षक टी.डी. कोशले के द्वारा किया गया था।