सक्ती

दान का एक-एक पैसा मंदिर के खाते में ही जाए

बांके बिहारी मंदिर चढ़ावे पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश. अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी कांड के बाद देश भर के मंदिरों में दान को लेकर हो रही चर्चाएं

सक्ती – सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वृंदावन के श्री बांके बिहारी महाराज जी मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी की याचिका पर सुनवाई की है। बांके बिहारी मंदिर में दान के पैसे के गबन के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मंदिर में दान में दिया गया हर एक पैसा दान पेटी में या ऑनलाइन मंदिर के खजाने में ही जमा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया है कि मंदिर में चढ़ावे की चोरी नहीं होने दी जाएगी।दरअसल, CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना ने मंगलवार को बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। मंदिर में दान की कथित हेराफेरी पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दान किया गया एक-एक पैसा दान पेटियों या ऑनलाइन माध्यम से मंदिर के खजाने में ही जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवायतों या किसी और की ओर से इसमें कोई भी रुकावट डालने को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा।