सक्ती

सौतेली मां की बेड़ी से पीटकर हत्या करने वाला आरोपी बाराद्वार पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल

सक्ती – मामले का विवरण इस प्रकार है कि थाना बाराद्वार में मर्ग क्रमांक 44/2026 धारा 194 बीएनएस मृतिका कौशिल्या सिदार पति कार्तिकराम सिदार, उम्र 55 वर्ष, साकिन दुरपा, थाना बाराद्वार के संबंध में मर्ग पंचनामा कार्यवाही एवं वारिसान व गवाहों के कथन पर पाया गया कि दिनांक 10.08.2026 के शाम 18:45 बजे आरोपी अनिल कुमार सिदार पिता कार्तिक राम सिदार, उम्र 38 वर्ष, साकिन दुरपा, थाना बाराद्वार, जिला सक्ती द्वारा मृतिका कौशिल्या सिदार को बेड़ी से मारने से अंदरूनी चोट लगने के कारण मृत्यु होना बताया गया एवं मृतिका के पी.एम. रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृत्यु का कारण शरीर में कठोर एवं वजनी वस्तु के बलपूर्वक प्रहार करने से सिर में गंभीर चोट लगने, शरीर की हड्डी टूटने, आंतरिक रक्त अधिक स्राव होने एवं शॉक लगने के पश्चात श्वास व हृदयगति अवरुद्ध होने से मृत्यु होना लेख किया गया है। जो धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता का अपराध घटित होना पाये जाने पर आरोपी अनिल कुमार सिदार के विरुद्ध अपराध क्रमांक 284/2026 धारा 103(1) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के दिशा-निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल व अनुविभागीय अधिकारी सक्ती श्रीमति भुवनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन पर थाना बाराद्वार पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी अनिल कुमार सिदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ पर आरोपी ने अपने मेमोरेण्डम कथन में घटना दिनांक को घटना कारित करना स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त एक लकड़ी का बेड़ी पेश करने पर गवाहों के समक्ष दिनांक 12.08.2026 को विधिवत जप्ती पत्रक के मुताबिक जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से दिनांक 12.08.2026 को 15:30 बजे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।