सक्ती

इंस्टाग्राम से हुई दोस्ती फिर बना प्रेम संबंध और चला का खेल

आरोपी- राहूल कुमार बरेठ पिता भागीरथी बरेठ उम्र 26 साल निवासी वार्ड क्रमांक 04 कांशीनगर सरहर थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छग)’ अपराध क्रमांक 213/26 धारा 64(2)एच 64(2),एम बीएनएस 3(2)(ट) एससी/एसटी एक्ट

बाराद्वार ‌। प्रार्थीया ए द्वारा दिनांक 17.06.26 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज से करीबन 01 वर्ष पूर्व एन्ड्राईड मोबाईल में जियो कंपनी का सीम नंबर 7974xxxxxx रखी थी इसी नंबर में इंस्टाग्राम भी चलाती थी । इंस्टाग्राम से राहूल बरेठ से दोस्ती हो जाने पर धीरे धीरे प्रेम संबंध हो गया तब राहुल बरेठ पीड़िता को 10 जुलाई 2025 में बाराद्वार बुलाया तब वह शाम को बाराद्वार बस से आयी राहुल बरेठ उसे किसी सुने घर में लेकर गया और रात्रि में करीबन 11.00 बजे से कई बार शारीरिक संबंध बनाया मना की तो राहुल बरेठ बोला प्यार करता हूं शादी करना है दूसरे दिन पीड़िता अपने घर चली गई। राहुल बरेठ पीड़िता को अगस्त 2025 से अपने पास बाराद्वार लाकर वार्ड क्र 01 में किराये का मकान लेकर रखा है शादी करूंगा बोलकर लगातार शारीरिक संबंध बनाया 15 मार्च 2026 को पीड़िता को पता चला कि वह राहुल के तरफ से प्रेगनेंट हो गई हूं तब इस बात की जानकारी राहुल को दी तो राहुल द्वारा एर्बाशन कराने की बात बोला पीड़िता द्वारा एर्बाशन नही कराना चाहती हूं। राहुल पीड़िता को बार बार एर्बाशन कराने के लिये बोला नही करायेगी तब तुमसे बात चीत नही करूंगा न ही साथ में रखूंगा बोला फिर कुछ देर बाद तुमसे बहुत प्यार करता हूं कहकर दिनांक 13.06.2026 की रात्रि करीबन 10.30 बजे से लगातार शारीरिक संबंध बनाया पीड़िता बोली चार माह की गर्भवति हूं संबंध बनाने में परेशानी होगी तब भी नही माना फिर दिनांक 14.06.2026 के दोपहर करीबन 01.00 बजे उसे छोड़कर भाग गया । जिस संबध में पीड़िता के लिखित आवेदन पत्र पेश करने पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस कार्रवाई करते हुए आरोपी राहूल कुमार बरेठ पिता भागीरथी बरेठ उम्र 26 साल निवासी वार्ड क्रमांक 04 कांशीनगर सरहर थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छग) को उपरोक्त धारा के तहत विधिवत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड भेजा गया जहाँ से माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया।