सक्ती

आंतरिक शिकायत समिति का किया जाना है गठन

सक्ती – सर्व कार्यालय प्रमुख और संस्था प्रमुख को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन के लिए ऐसे कार्यालय व संस्था जहां 10 से अधिक कर्मचारी नियोजित है वहां अधिनियम के धारा के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति गठित किया जाना है । आंतरिक शिकायत समिति में पीठासीन अधिकारी जो कार्यस्थल के कर्मचारियों में से वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी होगी। यदि वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी न हो तब उसी नियोक्ता अथवा अन्य विभाग अथवा संगठन के किसी अन्य कार्यस्थल से पीठासीन अधिकारी नाम निर्देशित की जायेगी। कर्मचारियों में से महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध अथवा सामाजिक कार्य में अनुभव वाले कम से कम 02 सदस्य होंगे। गैर शासकीय संगठन / संघ से 01 सदस्य जो महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध हो। नाम निर्देशित कुल सदस्यों में आधी महिलाएं होंगी तथा समिति के पीठासीन अधिकारी एवं प्रत्येक सदस्य नामांकन की तारीख से 03 वर्ष तक की अवधि के लिए पदधारित करेंगे। अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन का आदेश जारी करने की जिम्मेदारी कार्यस्थल के प्रत्येक नियोक्ता की है। किन्तु यदि वह आंतरिक शिकायत समिति गठन करने में विफल होता है तो अधिनियम की धारा-26 के अनुसार संबंधित कार्यालय को 50,000/- रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।