त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 के लिए लाउडस्पीकर उपयोग एवं जुलूस अनुमति हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त

सक्ती – त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत लाउडस्पीकर के उपयोग एवं चुनाव प्रचार सभाओं के आयोजन के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। निर्वाचन अवधि के दौरान चुनाव प्रचार सभाओं, प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकर के उपयोग, जुलूस के मार्ग निर्धारण तथा जुलूस निकालने की अनुमति प्रदान करने हेतु विभिन्न स्तरों पर सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जारी आदेशानुसार जिला मुख्यालय में अनुविभागीय दण्डाधिकारी सक्ती को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार अनुविभाग मुख्यालयों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालयों में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी सक्ती तथा उप तहसील मुख्यालय में नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी को अनुमति प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। निर्देशानुसार नियुक्त सक्षम अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में अनुमति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति पंजीबद्ध करेंगे तथा नियमानुसार अनुमति प्रदान करेंगे।


