सक्ती

नाबालिक लड़की को शादी का झांसा देकर भागकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे


आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 363, 366, 376, सहित 6 पाक्सो एक्ट के तहत किया गिरफ्तार

सक्ती – थाना क्षेत्रांतर्गत रहने वाला प्रार्थी थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की उम्र 16 साल 3 माह को 02 मार्च 2022 के सुबह 10 बजे स्कूल जा रही हूं कहकर निकली थी अभी तक घर वापस नही आयी है किसी अज्ञात द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया है,
मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात के विरूद्ध अपराध कायम कर धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया‌।
प्रकरण में विवेचना के दौरान अपहृता एवं अज्ञात आरोपी की पता साजी की जा रही थी कि आज 26 सितंबर 2022 को पीडिता को आरोपी मनीष यादव के कब्जे से दस्तयाब किया गया , पीडिता का महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 जा. फौ का कथन कराया गया, कथन में दिनांक 2 सितंबर 2022 को भगाकर ले जाना और शादी का प्रलोभन देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाना बताई, आरोपी मनीष यादव पिता नरसिंह यादव उम्र 19 वर्ष द्वारा अपराध घटित करना पाए जाने से 26 सितंबर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया ।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक कमल किशोर महतो थाना प्रभारी, सउनि शंकर लाल साहू , आरक्षक भागवत श्रीवास, रमेश चन्द्रा, आर सेवन देवागंन, महिला आरक्षक आफशा परवीन एवं थाना स्टाफ का योगदान रहा ।