सक्ती

छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन को दी गई नए कानून एवम् एम व्ही एक्ट की जानकारी

सक्ती – ड्राइवर नियम कानून का पालन करते हुए वाहन चलाएं ताकि दुर्घटना होने की स्थिति में भी भारी नुकसान बचें, यह बात बताते हुए उच्च न्यायालय अधिवक्ता चितरंजय पटेल ने आज छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के बिलासपुर संभाग के पदाधिकारियों को नवीन कानून की जानकारी दिया और कहा कि अब देश में भारतीय नवीन कानून एक जुलाई से लागू हो गया ही है इसलिए आप सभी वाहन चालक नए नियम कानून के तहत अपने समस्त दस्तावेज वाहन में रखकर वाहन चलाएं तथा दुर्घटना की स्थिति में तत्काल निकटस्थ आरक्षी केंद्र में सूचना देना सुनिश्चित करें ।
उन्होंने इन पलों में समाचार पत्र में प्रकाशित एक जुलाई २०२४ को सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में घटित दुर्घटना के समाचार से भ्रमित होने से बचें क्योंकि थाना प्रभारी विजय चौधरी से भेंट पर बताया कि उक्त दुर्घटना को लेकर थाना सिरगिट्टी में भारतीय न्याय संहिता की धारा १०६ के तहत अपराध दर्ज है न कि १०६(२), इसलिए व्यर्थ अफवाह से बचें। इन अवसर पर ड्राइवर महा संगठन के प्रदेश प्रभारी संतोष देवांगन ने शीघ्र महा संगठन की ओर से वाहन चालकों को नए कानून व मोटर व्हीकल एक्ट की समुचित जानकारी प्रदान करने जागरूकता कार्यशाला आयोजित किया जाएगा ताकि कानून में बदलाव से अपडेट होकर ड्राइवर वाहन चलाएं।
आज इस दरम्यान ड्राइवर महा संगठन के रायपुर संभाग प्रभारी राजू निषाद, मस्तूरी अध्यक्ष रवि गंधर्व के साथ  बिल्हा, तखतपुर के वाहन चालक  एवम् मीडिया के लोग उपस्थित रहे।