सक्ती

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर की जा रही है कार्यवाही

शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर 10000/- रूपये जुर्माना

सक्ती ‌।  जिला सक्ती में दुर्घटना में अंकुश लाने के लिये क्षेत्र में पहल की जा रही है इस दिशा में वाहन चालको का ब्रिथ ऐनेलाईजर से शराब सेवन करने की चेकिंग की जा रही है। जिसमें एक ट्रक क्रमांक CG 12 C 3133 वाहन चालक द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने पर वाहन को जप्ती कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां माननीय सी. जी. एम. न्यायालय सक्ती के द्वारा शराब सेवन करने वाले चालक पर धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दस हजार रूपये का संमन शुल्क काटा गया है।