अस्थायी फटाखा लाइसेंस हेतु 16 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित
सक्ती- दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए अस्थायी फटाखा लायसेंस बनवाने के इच्छुक आवेदकों से 16 अक्टूबर 2026 तक कार्यालय कलेक्टर जिला- सक्ती में आवेदन कर सकते हैं। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बीरेंद्र लकड़ा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदक को विस्फोटक नियम 2008 के तहत् निर्धारित प्रारूप-एल ई-05 आवेदन पत्र, प्रस्तावित फटाखा विक्रय स्थल का साइज …
सक्ती- दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए अस्थायी फटाखा लायसेंस बनवाने के इच्छुक आवेदकों से 16 अक्टूबर 2026 तक कार्यालय कलेक्टर जिला- सक्ती में आवेदन कर सकते हैं। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बीरेंद्र लकड़ा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदक को विस्फोटक नियम 2008 के तहत् निर्धारित प्रारूप-एल ई-05 आवेदन पत्र, प्रस्तावित फटाखा विक्रय स्थल का साइज मैप, स्थल नक्शा के साथ स्वयं का पासपोर्ट साईज का कलर फोटो, फोटोयुक्त परिचय पत्र, नगरपालिका, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, विस्फोटक नियम 2008 के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि दिनांक 16 अक्टूबर 2026 के पश्चात् विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
