पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव एवं स्वीकृति की अंतिम तिथि में वृद्धि

सक्ती- राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 12वीं से उच्चतर हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है। विभाग द्वारा लंबित आवेदनों को देखते हुए प्रस्ताव एवं स्वीकृति लॉक करने की अंतिम तिथियों में वृद्धि की गई है। जिले के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई संस्थानों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के लिए यह प्रक्रिया राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जा रही है। नई अंतिम तिथियां इस प्रकार हैं, संस्थाओं द्वारा लंबित प्रस्तावों को लॉक कर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय को भेजने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2026, शासकीय संस्था या जिला कार्यालय द्वारा स्वीकृति आदेश लॉक करने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल एवं जिला कार्यालय द्वारा भुगतान हेतु राज्य कार्यालय को प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल 2026 है।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथियों के बाद ड्राफ्ट प्रपोजल एवं सैंक्शन ऑर्डर लॉक करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति से वंचित रहने की जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रमुख की होगी। इसके लिए पात्रता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए अभिभावक की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विद्यार्थियों के लिए आय सीमा 1 लाख रुपए, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, पूर्व कक्षाओं के परीक्षा परिणाम आवश्यक है। छात्रवृत्ति का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से आधार आधारित किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों को एनएसपी पोर्टल से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। संस्था प्रमुख एवं छात्रवृत्ति प्रभारी का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है।


