सक्ती

20 साल का सजायाप्ता, पैरोल से फरार आरोपी गिरफ्तार

सक्ती-   थाना मालखरौदा के अपराध क्रमांक 296/2018 धारा 376 भादवि., 6 पोक्सो एक्ट के प्रकरण में आरोपी ईश्वर भारद्वाज को माननीय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट सक्ती के प्रकरण क्रमांक 11/2019 निर्णय दिनांक 08.04.2021 को पारित आदेश में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना 5000 से दण्डित किया गया था, जो केंद्रीय जेल बिलासपुर में सजा के दौरान दिनांक 08.11.2024 को 14 दिवस की अस्थायी मुक्ति (पैरोल) पर घर आया था, जिसे दिनांक 25.11.2025 को शाम 05:00 बजे तक केंद्रीय जेल बिलासपुर वापस जाना था, जो उक्त तिथि को केंद्रीय जेल बिलासपुर उपस्थित नहीं होकर फरार हो गया था। फरार आरोपी के विरूद्ध में थाना मालखरौदा में अपराध क्रमांक 07/2025 धारा 262 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। अपराध कायमी पश्चात  पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती  के द्वारा पैरोल से फरार आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के संबंध में दिये गए निर्देशों के परिपालन में थाना प्रभारी मालखरौदा के द्वारा थाना क्षेत्र में मुखबीर तैनात किया गया था। जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि फरार आरोपी ईश्वर भारद्वाज पिता रेशम लाल भारद्वाज उम्र 35 वर्ष सा. चंदेलीडीह बस स्टैण्ड सकर्रा थाना मालखरौदा जिला सक्ती छ.ग. का हैदराबाद में काम कर रहा था, जो आज ही आया हुआ है, रेल्वे फाटक जेठा के पास छुपा हुआ है कि सूचना पर थाना प्रभारी मालखरौदा द्वारा तत्काल थाना से टीम बनाकर सायबर सेल सक्ती की मदद से फरार आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा सदर का घटित करना साक्ष्य सबूत पाये जाने पर आज दिनांक 18.06.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।