शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर 10000/- रूपये जुर्माना

शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर लगातार की जाएगी कार्रवाई
सक्ती – जिले के यातायात विभाग द्वारा क्षेत्र में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर 10,000 की जुर्माना राशि वसूल की गई है एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक सक्ती के निर्देश के मार्गदर्शन में जिला सक्ति में दुर्घटना में अंकुश लाने के लिये सक्ति क्षेत्र में की जा रही है पहल , जिला सक्ति क्षेत्र में दुर्घटना स्थल का निरीक्षण लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, पुल निमार्ण विभाग, तहसीलदार राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं आम जनता के साथ संयुक्त निरीक्षण कर आये दिन हो रही दुर्घटनाओ के तकनिकी कारणों का पता लगाकर निराकरण करने के संबंध में आवश्यक कार्यावाही की जा रही है। यातायात मित्र बनाकर लोगो में यातायात नियमो की जानकारी देकर दुर्घटना होने पर तत्काल घायलो का उचित ईलाज हेतु पुलिस, डायल 112, 108 वाहन, को सूचना देने मोबाईल नंबर देकर जागरूक किया जा रहा है। यातायात नियमो का उलघन्न करने वाले 58 वाहन चालको पर चालानी कार्यावाही कर 17400/- समन शुल्क लिया गया एवं इन्हे यातायात नियमो का पालन करने समझाईस दिया जा रहा है। वाहन चालको का ब्रिथ ऐनेलाईजर से शराब सेवन करने की चेकिंग की जा रही है। जिसमें एक हाईवा वाहन चालक द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने पर वाहन को जप्ती कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय द्वारा शराब सेवन करने वाले चालक पर धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दस हजार रूपये का संमन शुल्क काटा गया है।