दहेज के लिए बहू को ‘अनाथ-बहरी’ कहकर प्रताड़ित किया, कीटनाशक खाने से मौत – पति सहित सास-ससुर गिरफ्तार

सक्ती – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चौकी अडभार थाना मालखरौदा के मर्ग क. 51/2026 धारा 194 बीएनएसएस के मृतिका आरती गवेल कि मर्ग डायरी कि जांच दौरान मृतिका के परिजनो का कथन लेख किया गया। जो बताये कि दिनांक 20.04.2026 को आरती गवेल कि शादी बंजारी निवासी राहुल गवेल के साथ हुई थी जो शादी के बाद से मृतिका के पति राहुल गवेल सास शांति बाई ससुर शशी गवेल तीनो एक राय होकर मृतिका को तु अनाथ है बहरी है कुछ लायी नही है किसी दूसरे जगह से शादी करते तो दहेज मिलता बोलकर प्रताडित करते थे। जिससे मृतिका प्रताडित होकर दिनांक 20.06.2026 को किटनाशक कि सेवन करने से ईलाज दौरान दिनांक 27.06.2026 को जिला अस्पताल कोरबा में मौत हो गयी है। मर्ग जांच पर आरोपीगण 01 राहुल गवेल पिता शशी गवेल उम्र 21 वर्ष, 02 सास शांति बाई गवेल पति शशी गवेल उम्र 40 वर्ष, 03 ससुर शशी कुमार गवेल पिता जवाहर गवेल उम्र 42 वर्ष सभी पता ग्राम बंजारी चौकी अडभार थाना मालखरौदा जिला सक्ती (छ.ग.) के विरुद्ध अपराध क्रमांक 332/2026 धारा 80(2), 3(5) बी.एन.एस. अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर से प्राप्त दिशा निर्देश एवं अति. पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल के मार्गदर्शन पर डॉ. भुवनेश्वरी पैकरा अनु.अधिकारी सक्ती के द्वारा विवेचना कार्यवाही कर दिनांक 19.09.2026 को आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
