सक्ती

एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन कराना हुआ अनिवार्य

कृषि योजनाओं का लाभ लेने सभी किसानों एवं संयुक्त खाताधारकों को बनवानी होगी फार्मर आईडी

सक्ती – सभी किसानों एवं संयुक्त खाताधारकों को कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत विभागीय योजनाओं का लाभ केवल जमीन के मालिक या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को फार्मर आईडी होने पर ही मिल सकेगा। वर्तमान में संयुक्त खाताधारकों के लिए फार्मर आईडी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी ऋण पुस्तिका अथवा खाते में एक से अधिक लोगों का नाम दर्ज है, तो सभी खाताधारकों का अलग-अलग एग्रीस्टैक पंजीयन कराया जा सकता है। वहीं जिन किसानों के नाम एक ही खाते में अलग-अलग खसरा नंबर दर्ज हैं, उन सभी संबंधित खाताधारकों को उन्हीं खसरा नंबरों पर अपना पंजीयन कराना होगा। फार्मर आईडी बनवाने से धान उपार्जन एवं फसल विक्रय में सुविधा मिलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड सहित भविष्य में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी आसानी होगी। फार्मर आईडी पंजीयन के लिए राज्य के एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर भी आसानी से पंजीयन करा सकते हैं। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, ई-केवाईसी, आधार से लिंक मोबाइल नंबर तथा बी-1 जैसे आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि यदि उन्होंने अभी तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, तो अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए शीघ्र पंजीयन करा लें। एग्रीस्टैक फार्मर आईडी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी, कृषि विभाग, राजस्व विभाग अथवा नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क किया जा सकता है।