हार्वेस्टर निर्माता कंपनी ने किसान को बिना जानकारी दिये बेचा प्रतिबंधित बी एस 3 इंजन वाला हार्वेस्टर , जिला उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना

जिला उपभोक्ता आयोग ने हार्वेस्टर कंपनी को धोखाधड़ी का दोषी मानते हुए उसके विरुद्ध किया फैसला

सक्ती- ग्राम बड़े सीपत में खेती किसानी का कार्य वाले कृष्णा साहू ने मेसर्स सत करतार एग्रो इंजीनियरिंग कंपनी भोपाल से एक नया AMAN955 SELF PROPELLED COMBINE HARVESTER 22,50,000/- रुपए में खरीदा था जिसका पंजीयन एवं आर. सी. कार्ड कई वर्षों तक हार्वेस्टर कंपनी ने कृष्णा साहू को नहीं दिया जिस पर से उन्हें बाद में ज्ञात हुआ कि उक्त हार्वेस्टर में बी एस 3 इंजन लगा है जिसका विक्रय प्रतिबंधित है और मेसर्स सत करतार एग्रो इंजीनियरिंग कंपनी के प्रोपराइटर गुरुचरण सिंह है। तथा उसका पुत्र अमनप्रीत सिंह है जो कंपनी का मैनेजर है उन्होंने कृष्णा साहू को धोखे में रखकर उक्त प्रतिबंध बी एस 3 इंजन वाला हार्वेस्टर उसे बचा है। कृष्णा साहू द्वारा कंपनी में कई बार शिकायत करने के बाद कंपनी के मैनेजर अमनप्रीत सिंह ने उक्त इंजन को बदलकर नया इंजन लगाकर देने तथा हार्वेस्टर का पंजीयन नए तौर पर करवाकर देने का आश्वासन कृष्णा साहू को दिया परंतु कंपनी द्वारा कई वर्षों तक उसे पर टाल मटोल किया गया और कृष्णा साहू के हार्वेस्टर में नया इंजन लगाकर नहीं दिया गया। कृष्णा साहू ने जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर में अधिवक्ता साकेत केसरवानी के माध्यम से उक्त हार्वेस्टर कंपनी के विरुद्ध मामला दायर किया जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर ने कार्यवाही एवं सुनवाई करते हुए दिनांक 23.03.2026 को मामले में आदेश पारित कर सेवा में कमी का मामला मानते हुए यह फैसला सुनाया की मेसर्स सत करतार एग्रो इंजीनियरिंग कंपनी भोपाल ने कृष्णा साहू को प्रतिबंधित बी एस 3 श्रेणी के इंजन का हार्वेस्टर दिनांक 20.10.2022 को कृष्णा साहू को वास्तविकता बताए बिना विक्रय किया है जो कि मेसर्स सत करतार एग्रो इंजीनियरिंग कंपनी भोपाल का अनुच्छेद व्यापार पद्धति का दोषी होने, गंभीर रूप से सेवा में कमी तथा अनुचित व्यवहार किए जाने को दर्शाता है। जिला उपभोक्ता आयोग ने कृष्णा साहू को अनुतोष प्रदान करते हुए मेसर्स सत करतार एग्रो इंजीनियरिंग कंपनी भोपाल के विरुद्ध यह आदेश दिया कि उसे कृष्णा साहू को विक्रय किए गए हार्वेस्टर माॅडल AMAN955 SELF PROPELLED COMBINE HARVESTER में लगाए गए बी एस 3 श्रेणी के इंजन को बदलकर बी एस 4 श्रेणी का नया इंजन आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर अपने स्वयं के व्यय पर कृष्णा साहू के संतुष्टि अनुसार नि: शुल्क लगाकर देना होगा तथा वैसा प्रदान करने में असफल होने की स्थिति में आदेश दिनांक से 45 दिनों के पश्चात हार्वेस्टर का विक्रय मूल्य राशि 22,50,000/- रुपए दिनांक 20.10.2022 से भुगतान दिनांक तक 6% वार्षिक ब्याज सहित कृष्णा साहू को प्रदान करना होगा। माननीय आयोग ने अपने उक्त आदेश से कृष्णा साहू को मानसिक तथा शारीरिक क्षति के रूप में 1,00,000/- रुपए एवं परिवाद व्यय के रूप में 10,000/- रुपए का भी भुगतान आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर करने का आदेश मेसर्स सत करतार एग्रो इंजीनियरिंग कंपनी भोपाल को दिया। माननीय आयोग ने अपने उक्त आदेश में यह भी आदेश दिया कि आदेशित समस्त राशि का भुगतान उपरोक्तानुसार 45 दिनों के भीतर कृष्णा साहू को न करने पर आदेश दिनांक से भुगतान दिनांक तक 7% वार्षिक ब्याज का भुगतान मेसर्स सत करतार एग्रो इंजीनियरिंग कंपनी भोपाल को करना होगा।


