अवैध महुआ शराब कारोबार पर सक्ती पुलिस की कार्यवाही

160 लीटर कच्ची शराब की गई जब्त – तीन अलग-अलग मामलों में चार आरोपी गिरफ्तार
सक्ती – सक्ती पुलिस थाना सक्ती द्वारा अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाते हुए तीन अलग-अलग प्रकरणों में 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में हाथ भट्ठी से निर्मित कच्ची महुआ शराब जप्त की गई है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 236/2026, 237/2026 एवं 238/2026 अंतर्गत धारा 34(2), 42 आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।पुलिस अधीक्षक सक्ती प्रफ्फुल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.) द्वारा जिले में अवैध जुआ, सट्टा एवं नशीले पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल (रा.पु.से.) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती डॉ. भुनेश्वरी पैकरा के निर्देशन में लगातार मुखबिर तंत्र सक्रिय कर प्रभावी निगरानी एवं सूचना संकलन किया जा रहा था। इसी दौरान दिनांक 25.05.2026 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जोंगरा स्थित कांटाझरिया पहाड़ के ऊपर कुछ व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग स्थानों पर अवैध रूप से भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु संग्रहित कर रखी गई है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना सक्ती द्वारा तत्काल संयुक्त पुलिस टीम गठित कर मौके पर योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी गई। रेड कार्यवाही के दौरान आरोपीगण देवदत जायसवाल,रविशंकर सिदार,ओम प्रकाश साहू, भुपेन्द्र जायसवाल को अवैध महुआ शराब के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। वहीं कुछ अन्य आरोपी पुलिस टीम को देखकर झाड़ियों एवं पहाड़ी क्षेत्र का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है।आरोपी देवदत जायसवाल एवं रविशंकर सिदार के कब्जे से कुल 60 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित कच्ची महुआ शराब, अनुमानित कीमत ₹12,000/-।आरोपी ओम प्रकाश साहू के कब्जे से 45 लीटर कच्ची महुआ शराब, अनुमानित कीमत ₹9,000/-।आरोपी भुपेन्द्र जायसवाल के कब्जे से 55 लीटर कच्ची महुआ शराब, अनुमानित कीमत ₹11,000/-इस प्रकार कुल 160 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब, कुल अनुमानित कीमत ₹32,000/- जप्त की गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों से शराब रखने एवं बिक्री संबंधी वैध दस्तावेज/लाइसेंस प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया, किन्तु उनके द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गयाआरोपियों का कृत्य आबकारी एक्ट की धारा 34(2), 42 के अंतर्गत अपराध पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें उप जेल सक्ती भेजा गया।फरार आरोपियों की पतासाजी एवं प्रकरण में अग्रिम विवेचना कार्यवाही जारी है।


