उप निर्वाचन 2026 के मद्देनज़र सक्ती जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सभा, जुलूस एवं रैली में हथियार लेकर चलने और प्रदर्शन पर प्रतिबंध
सक्ती – छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन मई-2026 हेतु समय-सारणी जारी कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 08 मई 2026 से 04 जून 2026 तक आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। जिला सक्ती अंतर्गत जनपद पंचायत सक्ती के ग्राम पंचायत ऋषभतीर्थ (रेनखोल), पतेरापाली कला (जुनवानी) में पंच पद हेतु तथा बाराद्वार बस्ती में सरपंच पद हेतु, जनपद पंचायत मालखरौदा के ग्राम पंचायत बीरभांठा में सरपंच पद हेतु एवं ग्राम पंचायत परसा में पंच पद हेतु, जनपद पंचायत डभरा के ग्राम पंचायत बिनौधा (आश्रित ग्राम साल्हे) में पंच पद हेतु तथा जनपद पंचायत जैजैपुर के ग्राम पंचायत करही, कोटेतरा एवं अकलसरा में पंच पद हेतु उप निर्वाचन संपन्न कराया जाना है। निर्वाचन अवधि के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों द्वारा सभा, जुलूस, रैली एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला दण्डाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(1) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, सभा, जुलूस अथवा रैली के दौरान शस्त्र, लाठी, बल्लम, तलवार, रॉड, फरसा, चैन अथवा अन्य किसी प्रकार के हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा। यह आदेश जिला सक्ती के अंतर्गत जनपद पंचायत सक्ती, मालखरौदा, डभरा एवं जैजैपुर के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा। हालांकि, कर्तव्य पर तैनात ऐसे शासकीय कर्मचारी, जिन्हें शस्त्र धारण करने की विधिक अनुमति प्राप्त है, इस आदेश से मुक्त रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु प्रशासन का सहयोग करें तथा कानून एवं आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करें।


