सक्ती

बालिका से दुष्कर्म के अपराध में आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

सक्ती – नौ वर्षीया बालिका से दुष्कर्म के अपराध में आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास दिया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सक्ती श्रीमती गंगा पटेल ने यह फैसला पारित किया। अभियोजन के अनुसार प्रार्थी ने थाना जैजैपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि जिसके अनुसार 25 अप्रैल 2024 को मजदूरी कर दोपहर में वापस घर आया तब आवेदक की मां ने बताया कि 25 अप्रैल 2024 पड़ोसी खिलेश साहू चॉकलेट देने के बहाने उसे गलत ढंग से स्पर्श किया। इस बात की जानकारी प्रार्थी की पुत्री ने प्रार्थी, अपनी मां एवं अपनी दादी को दी है। प्रार्थी के उक्त शिकायत के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 354 भादंसं 1860 एवं पाक्सो एक्ट की धारा 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। समस्त अभियोजन साक्षियों के कथन उपरांत न्यायालय द्वारा अपने निर्णय 21 जनवरी 2025 को खिलेश साहू पिता चांदल साहू उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम आमगांव थाना जैजैपुर जिला सक्ती (छ.ग.) को धारा 354 ख, एवं धारा 10 पाक्सो एक्ट के अपराध के लिये 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रूपये के जुर्माना से जुर्माना से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मुन्ना पटेल विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) सक्ती ने पैरवी की।