सक्ती

नौकरी के नाम ठगी करने वाले 01 आरोपी गिरफतार, न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल

सक्ती – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरार आरोपी कमल सोनवानी पिता गांधीराम सोनवानी उम्र 35 वर्ष सा. डोडकी थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर (छ०ग०) थाना बाराद्वार प्रार्थी दीपक कुमार बरेठ पिता माडूराम बरेठ एवं श्रीमति पूर्णिमा कर्ष पति अजय कुमार कर्ष उम्र 30 साल निवासी धनेलीभांठा डुमरपारा थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छग) के द्वारा आरोपीया उषा गोंड पिता ऋषि गोंड़ उम्र 27 साल निवासी अर्जुनी थाना सक्ती जिला सक्ती (छग) के द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर दोनो आदमी से फोन पे के माध्यम से एवं नगदी के रूप में कुल 660000 रूप्ये धोखे से लेकर ठगी करने की लिखित रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री रमा पटेल, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मनीष कुंवर सक्ती के आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर, आरोपिया उषा गोंड़ पिता ऋषि गोंड़ उम्र 27 साल निवासी अर्जुनी थाना सक्ती जिला सक्ती (छग) को पूर्व मे गिरफतार रिमांड पर जेल दाखिल किया गया था फरार मुख्य आरोपी कमल सोनवानी की पतासाजी किया जा रहा था जिसे आज दिनांक 13.09.24 आरोपी कमल सोनवानी पिता गांधीराम सोनवानी उम्र 35 वर्ष सा. डोडकी थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर (छ०ग०) का हिसरात में लेकर पूछताछ किया गया जो अपराध करना स्वीकर करने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी. राजेश खलखो, सउनि. उपेन्द्र यादव, प्रधान आर. विजय पटेल देवनारायण चंद्रा चंद्रकला सोन आर. किशोर सिदार उमेश सिदार, टकेश्वर कटकवार, योगेश राठौर, घनश्याम पाण्डेय, विरेन्द्र सिदार, योगेश साहू गौतम तेन्दुलकर कंचन सिदार, का योगदान रहा।