सक्ती

सक्ती में जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना

समय सीमा में जानकारी नहीं देने पर हुई कार्यवाही, जिला शिक्षा अधिकारी ने की कार्यवाही

सक्ती – सक्ती जिले में आवेदक को समय सीमा में जानकारी नहीं देना जनसूचना अधिकारी (प्रभारी प्राचार्य) को भारी पड़ गया। इस मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी) ने जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है। इसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक, सक्ती निवासी भगतराम शर्मा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहन्दीकला विकासखंड मालखरौदा के यहां जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर तीन बिंदुओ की जानकारी मांगी थी। लेकिन कई महीनों बाद भी जनसूचना अधिकारी शोभा ध्रुवे ने आवेदक को मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।
जिसपर आवेदक ने प्रथम अपीलीय अधिकारी (डीईओ) के समक्ष प्रथम अपील पेश किया। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने मामले की सुनवाई के लिए दिनांक 14 जून 2024 की तिथि निर्धारित की थी। दिनांक 14 जून को मामले की सुनवाई के बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जनसूचना अधिकारी को आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने आदेशित किया था। लेकिन इसके बाद भी जनसूचना अधिकारी ने जानकारी नहीं दी। जिसपर आवेदक ने फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी नहीं दिए जानकारी की जानकारी दी।
प्रथम अपीलीय अधिकारी ने फिर मामले की सुनवाई के लिए दिनांक 10 जुलाई 2024 की तिथि निर्धारित की थी। सुनवाई के दिन जनसूचना अधिकारी उपस्थित नही हुई। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उन्हें दो बार फोन भी किया गया। लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। जिसके बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जानकारी उपलब्ध नहीं करने की वजह से जनसूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत जनसूचना अधिकारी शोभा ध्रुवे व्याख्याता एल.बी. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहन्दीकलॉ को आवेदन तिथि 19.02.2024 से दिनांक 10.07.2024 तक अधिकतम 25 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

WhatsApp Group