नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा

सक्ती – सक्ती के फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवराज साहू, रविन्द्र कुमार बरेठ, विक्की सागर को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है.
विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया कि 13 मई 2023 को नाबालिग लड़की खाना खाकर अपने घर के बाहर टहल रही थी, तभी दो आरोपी युवराज साहू और विक्की सागर बाइक में आकर नाबालिग लड़की को बैठाकर तालाब की तरफ ले गए. जहां आरोपी युवराज ने रविन्द्र बरेठ को फोन करके बुलाया और तीनों ने बारी-बारी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 366, 376 (घ) एवं धारा 4 (2), 6 के तहत केस दर्ज किया था और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.
प्रकरण की सुनवाई के बाद सक्ती के फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश यशवन्त सारथी ने आरोपी युवराज साहू, रविन्द्र बरेठ, विक्की सागर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।