सक्ती

जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को मिला जमानत

बिर्रा – जैजैपुर विधायक की गिरफ्तारी को लेकर जिले में सियासत तेज हो गई थी। लेकिन अब आपको बता दें जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सत्र न्यायालय जांजगीर से बड़ी राहत मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायालय से विधायक साहू को 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत प्रदान की गई है। बताया जा रहा है इससे पहले उन्हें इसी प्रकरण में 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जिला जेल जांजगीर भेजा गया था।जानकारी के अनुसार थाना चांपा क्षेत्र में दर्ज मामले में प्रार्थी ने विधायक बालेश्वर साहू और उनके सहयोगियों पर 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। पुलिस  द्वारा कराई गई जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी की गई थी और उन्हें न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेजा गया था। मामले में राजनीतिक रूप लेने के बाद दिनांक 13 जनवरी दिन मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर जिला जेल उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। जहां  विधायक बालेश्वर साहू से मुलाकात की और पूरे मामले को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित कार्रवाई बताया गया था।सत्र न्यायालय से जमानत मिलने के बाद आज शाम विधायक बालेश्वर साहू को जिला जेल से रिहा किया जा सकता है। वहीं‌ प्रकरण में बताया जा रहा है जांच और न्यायिक प्रक्रिया न्यायालय के निर्देशानुसार जारी रहेगा।