भंडारित गेहूं बीज का नमूना पाया गया अमानक, मामला प्राथमिक कृषि सहकारी साख मर्यादित जवाली का, बीज परीक्षण अधिकारी के निर्णय के बाद हुई कार्रवाई

सक्ती – कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं बीज निरीक्षक विकासखण्ड-डभरा, जिला- सक्ती (छ.ग.) के पत्र क्र./स-1/बीज नमूना /बीज गुण नियंत्रण/2024-25/537 डमरा, दिनांक 11/12/2024 के जारी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र क्रमांक 231 दिनांक 15 अक्टूबर 2001 की अधिसूचना क्रमांक 1077/बी- 14/21/2001/14-2, रायपुर अधिसूचना दिनांक 11 अक्टूबर 2001 के अनुसार बीज नियम 1968 के नियम 22 में विहित अर्हता एवं बीज अधिनियम, 1966 की धारा 14 निहित शक्ति के अनुरूप अधो-हस्ताक्षरी जो एक अधिसूचित बीज निरीक्षक है, के द्वारा बीज अधिनियम 1966 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 में दिए गये प्रावधानों के तहत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित जवाली पं. क्र. 1069 में भण्डारित गेहूं बीज का नमूना दिनांक 19/11/2024 को लिया जाकर कार्यालयीन पत्र क्र. 496 दिनांक 21/11/2024 के द्वारा बीज परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर को प्रेषित किया गया था। बीज परीक्षण अधिकारी, रायपुर से प्राप्त बीज परीक्षण परिणाम पत्र क्र./तक. / बीज परी./2024-25/2823 रायपुर दिनांक 10/12/2024 के अनुसार निम्नानुसार लॉट नंबर के गेहूं बीज का अंकुरण प्रतिशत अमानक पाया गया है,उक्त लॉट नंबर का धान बीज अंकुरण प्रतिशत में अमानक स्तर का पाया जाना बीज अधिनियम 1966 की धारा 7 (b) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः बीज अधिनियम 1966 की धारा 14 (1) (c) एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के खण्ड 13 (1) (d) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त लॉट के गेहूं बीज का विकासखंड- डभरा अंतर्गत भंडारण तथा वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है,तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होने की बात कही गई हैं,उपरोक्त आदेश राजेन्द्र कुमार पटेल बीज निरीक्षक पदेन कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड- डभरा, जिला सक्ती (छ.ग.) द्वारा जारी कर इसकी जानकारी उप संचालक कृषि सह अनुज्ञापन अधिकारी (बीज) जिला-सक्ती (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ देते हुए अनुरोध किया गया है कि आप अपने स्तर से माननीय कलेक्टर जिला सक्ती, संचालक कृषि रायपुर, संयुक्त संचालक कृषि (सर्व), उप संचालक कृषि (सर्व) एवं जिला जनसम्पर्क अधिकारी सक्ती को सुचना प्रसारण करने का कष्ट करेंगे, बीज निरीक्षक/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वि.खं. सक्ती / मालखरौदा / जैजैपुर की ओर सूचनार्थ एवं आपके विकासखंड अंतर्गत उपरोक्त लॉट का भंडारण पाया जाता है, तो तत्काल विक्री प्रतिबंध लगावे।बीज प्रबंधक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, बीज प्रक्रिया केन्द्र खोखसा जॉजगीर की ओर सूचनार्थ एवं लेख है कि उपरोक्त लॉट के बीज को वापस उठाते हुए, अमानक स्तर का बीज उत्पादन प्रदाय करने के संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 03 दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे,संस्था प्रबंधक, प्राथ. कृषि साख सह. समिति मर्या. जवाली पं. क्र. 1069, वि.ख. डभरा की ओर भेजकर निर्देशित है कि उपरोक्त लॉट के गेहूं बीज का आवक स्रोत बिल एवं स्टॉक-वितरण की संपूर्ण जानकारी 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अमानक बीज वितरण के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे।बीज उत्पादक संस्था उपकार बहुउद्देशीय कृषक सहकारी समिति मर्यादित, दुसेकेला, वि.ख. खरसिया, जिला- रायगढ़ (छ.ग.) की ओर भेजकर लेख है की गेहूं बीज, किस्म HI-1544, लॉट APR24-34-141-1 का आपके द्वारा भण्डारित मात्रा की फर्मवार जानकारी 03 दिवस के भीतर प्रदाय करे एवं अमानक स्तर का बीज उत्पादन करने के संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 03 दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, अन्यथा आपके विरुद्ध भी प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।