सक्ती

आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 40 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ महिला गिरफ्तार, जेल भेजी गई

बाराद्वार के ग्राम मुक्ताराजा में सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल की टीम ने मारा छापा

छद्म खरीददार (पॉइंटर) भेजकर की गई शिकायत की पुष्टि, रसोई और एक्टिवा स्कूटी से बरामद हुई शराब

सक्ती –  सक्ती कलेक्टर के निर्देश और जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने बाराद्वार थाना क्षेत्र के ग्राम मुक्ताराजा में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब जब्त की है। मामले में एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
शिकायत की पुष्टि के लिए भेजा छद्म खरीददार
जानकारी के अनुसार, आबकारी विभाग को लगातार शिकायत मिल रही थी कि ग्राम मुक्ताराजा (वार्ड नंबर 12) निवासी मानकुंवर कुर्रे (45 वर्ष), पति मोहनलाल कुर्रे, अपने घर से अवैध रूप से महुआ शराब बेचने का धंधा कर रही है। शिकायत की सत्यता जांचने के लिए सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल के नेतृत्व में टीम ने पहले एक छद्म खरीददार (पॉइंटर) को ग्राहक बनाकर महिला के पास भेजा। जैसे ही महिला ने छद्म खरीददार को शराब बेची, शराब बिक्री की पुष्टि होते ही आबकारी की टीम ने मकान में दबिश दी।
रसोई घर और स्कूटी से बरामद हुई 40 लीटर शराब
आबकारी टीम ने जब महिला के रहवासी मकान की तलाशी ली, तो रसोई घर में एक जूट की बोरी के भीतर 15 नग प्लास्टिक की बोतलों में भरी हुई 30 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद हुई। इसके साथ ही घर के बाहर खड़ी एक बिना नंबर की एक्टिवा स्कूटी की चेकिंग करने पर उसकी डिक्की से 10 लीटर महुआ शराब और मिली। टीम ने कुल 40 लीटर अवैध महुआ मदिरा और बिना नंबर की स्कूटी को जब्त कर लिया है।
आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई
इतनी भारी मात्रा में अवैध महुआ मदिरा बरामद होने पर आबकारी विभाग ने आरोपी महिला मानकुंवर कुर्रे के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की गैर-जमानती धारा 34(2) के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद आरोपी महिला को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया है।