सक्ती

8वीं की छात्रा से छेड़छाड़: सक्ती में सहायक शिक्षक पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार, जिला शिक्षा अधिकारी ने किया सस्पेंड

चंद्रपुर पुलिस ने आरोपी शिक्षक कैलास कुमार पटेल को भेजा जेल

मिरौनीपारा शासकीय प्राथमिक शाला का मामला, लंबे समय से परेशान करने का आरोप

निलंबन अवधि में डभरा विकास खंड शिक्षा कार्यालय रहेगा मुख्यालय

सक्ती –  छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ एक शासकीय स्कूल की आठवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में सहायक शिक्षक एलबी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सक्ती जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) विजय टांडे ने 29 अक्टूबर 2026 को एक आदेश जारी कर आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
थाली धोने गई छात्रा से की बदसलूकी
मिली जानकारी के अनुसार, चंद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मिरौनी के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के पिता रमेश लाल साहू ने 17 अक्टूबर 2026 को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, आरोपी शिक्षक कैलास कुमार पटेल (उम्र 46 वर्ष) पीड़िता को कक्षा तीसरी से ही परेशान कर रहा था। बीते 16 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 1:00 बजे जब छात्रा स्कूल में खाना खाने के बाद ग्राउंड में थाली धोने गई थी, तब आरोपी शिक्षक ने उसके साथ गलत नियत से छेड़छाड़ की।
घर पहुँचकर पीड़िता ने पिता को बताई आपबीती
घटना के बाद सहमी हुई नाबालिग छात्रा ने शाम करीब 4:00 बजे घर पहुँचकर अपने पिता को शिक्षक की इस करतूत की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता के पिता ने चंद्रपुर थाने में उपस्थित होकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 व 12 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया।
जुर्म कबूलने पर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
चंद्रपुर थाना प्रभारी द्वारा मामले की विवेचना के दौरान प्रार्थी और पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद आरोपी शिक्षक कैलास कुमार पटेल (निवासी विधौना, थाना-डभरा, हाल मुकाम ग्राम लटेसरा) को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस के सामने आरोपी ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। इसके बाद 17 अक्टूबर 2026 को रात 8:15 बजे उसे गिरफ्तार कर सक्ती उप जेल में न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
DEO ने जारी किया सस्पेंशन ऑर्डर
थाना प्रभारी चंद्रपुर और विकास खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) डभरा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने कार्रवाई की है। वर्तमान में जेल में बंद शिक्षक कैलास कुमार पटेल, सहायक शिक्षक (एल.बी.) शासकीय प्राथमिक शाला मिरौनीपारा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम (9) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय डभरा नियत किया गया है, जहाँ उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।