सक्ती

मतदाता सूची में पात्र नागरिको, युवाओं व पहली बार मतदान करने वालों को जोड़ने चलाया जा रहा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम

सक्ती – भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 के संदर्भ में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इस पुनरीक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसी भी कारण से मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए छुटे हुए पात्र नागरिको, विशेष रूप से युवाओं और पहली बार मतदाता बनने वाले नागरिकों का शत प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करना है।
        निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण एवं पुनर्गठन 02 नवंबर 2026 तक किया जाएगा। प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर को होगा। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे-आपत्तियां ली जाएंगी। इनका निराकरण 28 दिसंबर तक किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 04 जनवरी 2027 को होगा। 01 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे। इसके अलावा 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा भी अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6,  आपत्ति दर्ज करने के लिए फॉर्म-7 तथा विवरणों में संशोधन एवं स्थानांतरण व दिव्यांग चिन्हांकन के लिए फॉर्म-8 में आवेदन किया जा सकता है। प्रवासी मतदाता प्रारूप-6A के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नागरिक https://voters.eci.gov.in पोर्टल, ECINET मोबाइल एप अथवा बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के माध्यम से आवेदन एवं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।  मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
      जिला निर्वाचन कार्यालय ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे 12 नवंबर को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम एवं विवरण जांच लें तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर 11 दिसंबर 2026 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रारूप (प्रारंभिक) मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को किया जाएगा। सभी पात्र नागरिकों से अपील किया गया है कि वे 12 नवंबर 2026 को प्रकाशित होने वाली प्रारूप (प्रारंभिक) मतदाता सूची में अपने विवरण की जांच अवश्य करेंगें यदि प्रारूप (प्रारंभिक) मतदाता सूची में नाम शामिल न हो पाया हो तो नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 (प्रवासी मतदाताओं के लिए 6A) में दावा प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा प्रारूप (प्रारंभिक) मतदाता सूची में शामिल किसी अपात्र नाम को विलोपित/नाम हटाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 में तथा संशोधन, स्थानांतरण व दिव्यांग चिन्हांकन के लिए फॉर्म-8 में दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। दावा आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा 12 नवंबर 2026 से 11 दिसंबर 2026 निर्धारित है।
       ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने बूथ लेवल अधिकारी से बात करने के लिए बुक ए कॉल विद ए बीएलओ में कॉल रिक्वेस्ट भी भेज सकते है। ऐसे सभी पात्र नागरिक जिनका नाम किसी भी कारण से मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका हो और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे सभी पात्र युवा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाये जा रहे इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अपना नाम पंजीकरण कराने हेतु अवश्य आवेदन करें।

समावेशी दृष्टिकोण:- उप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों (PWD) महिलाओं, बेघर व कमजोर वर्गों के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर व जिला एवं विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सहायता केंद्र (Help Desk) स्थापित किए जाएंगे।

           अपील :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के अंतर्गत : ERO (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकरी) के किसी भी निर्णय के विरूद्ध. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 (a) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील की जा सकती है। इसके अलावा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्ध धारा 24 (b) के तहत CEO (मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी) के पास दूसरी अपील की जा सकती है।

         ईपिक कार्ड :- पंजीकरण के बाद हर मतदाता ECINET ऐप के जरिए अपना e-EPIC डाउनलोड कर सकता है। इसके लिए मतदाता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए एक लिंक भेजा जाता है। जो लोग पहले से मतदाता है, वे भी ECINET मोबाइल एप्लिकेशन या पोर्टल के जरिए अपना e-EPIC डाउनलोड कर सकते है। EPIC की एक फिजिकल कॉपी मतदाताओं तक स्पीड पोस्ट या BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) के जारिए पहुंचाई जाएगी।