सक्ती

अमानकीकृत डेयरी एनालॉग एवं नकली दुग्ध उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर लगा प्रतिबंध

सक्ती-  उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य एवं हितों को ध्यान में रखते हुए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर पूरे छत्तीसगढ़ में अमानकीकृत डेयरी एनालॉग एवं नकली दुग्ध उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसे सभी उत्पाद प्रतिबंधित रहेंगे, जिनकी पैकेजिंग, लेबलिंग अथवा प्रस्तुति उन्हें वास्तविक दुग्ध उत्पाद के रूप में प्रदर्शित करती है। अधिसूचना लागू होने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला सक्ती द्वारा जिले के सभी डेयरी उत्पाद निर्माताओं, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं तथा खाद्य कारोबारकर्ताओं को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़ ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18 एवं 30 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार पनीर एनालॉग अथवा ऐसे गैर-दुग्ध उत्पाद, जो पनीर, क्रीम, मक्खन या अन्य दुग्ध उत्पादों की नकल करते हैं, उनके निर्माण, भंडारण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश के पालन के लिए माह अगस्त से होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य खाद्य कारोबारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही विशेष जांच अभियान चलाकर आदेश के अनुपालन की समीक्षा की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।