सक्ती

पत्नी की हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा

सक्ती- दिनांक 23.6.2024 के ग्राम कोटवार अमर सिंह चौहान चिखली के द्वारा चंद्रशेखर की पत्नी संतरा बाई के आकस्मिक मृत्यु के संबंधआकर रिपोर्ट दर्ज कराया की ग्राम चिखली के चैन सिंह भारद्वाज के घर करीब 2:00 बजे दोपहर में चंद्रशेखर भारद्वाज ने अपनी पत्नी संतरा बाई को रापा से मार कर हत्या कर दिया है सूचना मिलने पर चंद्रशेखर के घर जाकर देखा तो चंद्रशेखर की पत्नी संतरा बाई अपने घर के अंदर पलंग पर चित हालत में पड़ी थी इसके गार्डन मुंह जबड़ा बाएं हाथ की कलाई एवं बाईं पूजा में गंभीर चोट लगी थी एवं खून निकल रहा था साहेब लाल भारद्वाज ने बताया कि चंद्रशेखर भारद्वाज ने अपनी पत्नी संतरा बाई को रापा से मारकर हत्या कर दिया है प्रार्थी के रिपोर्ट के आधार पर मार्ग ऐस्टीमेशन कायम किया गया और सूचना कर्ता अमर सिंह चौहान के बताये अनुसार की संतरा बाई की हत्या उसके पति चंद्रशेखर भारद्वाज ने की है के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 213/24दर्ज किया गया पर्याप्त सबूत के आधार पर आरोपी चंद्रशेखर भारद्वाज निवासी चिखली ग्राम मालखरौदा के द्वारा अपराध घटित करना पाए जाने पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया। और संबंधित न्यायालय में विचारण हेतु अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।न्यायालय में अभियोजन ने विचरण के दौरान 21 साक्षियों का कथन कराये कराए गए साक्षियों के कथनों के आधार पर आरोपी के द्वारा अपनी पत्नी संतरा बाई को पानी मांगने पर मना करने से गुस्सा होकर रापा से प्राण घातक हमला कर उसकी हत्या कर दी जिसकी सबूत पाए जाने पर माननीय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती लीना अग्रवाल के द्वारा दिनांक 09/07/2026को आरोपी चंद्रशेखर भारद्वाज के द्वारा धारा 302 भा द स के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा एवं 1000रुपए की जुर्माना और जुर्माना जमा न करने की स्थिति में 3माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा का आदेश पारित किया है। अभियोजन की ओर से मनोज सिंग सिसोदिया अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की।