आचार संहिता में शराब के अवै्ध कारोबार पर आबकारी वृत्त सक्ती टीम की कार्रवाई

सक्ती – कलेक्टर अमृत विकास तोपनो सक्ती के निर्देश पर और उपा. आब. स. उ. द. बिलासपुर नोहर सिंह ठाकुर सर व प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी नितिन शुक्ला सर के मार्गदर्शन में आज दिनांक 8/2/25 को वार्ड नंबर 1 थाना सक्ती निवासी किरण जांगड़े पिता सीताराम के द्वारा आचार संहिता में बिक्री के लिए बाड़ी में छिपा कर रखा 4 नग प्लास्टिक बोतल में भरा 8 लीटर महुआ शराब का भंडारण कर बेचने के लिए रखा था !मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई की गई । दूसरे प्रकरण में वार्ड नंबर 18 स्टेशनपारा निवासी रोहन चौहान पिता विष्णु द्वारा अपने घर से अवैध शराब बिक्री की सूचना पर घर में छापामार कार्रवाई करने पर एक नग प्लास्टिक पन्नी 5 ली महुआ शराब , एक काली प्लास्टिक बाल्टी में भरा 5 लीटर कुल 10 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया। तीसरे प्रकरण में वार्ड नंबर 18 स्टेशनपारा निवासी लक्ष्मण सतनामी पिता रामप्रसाद द्वारा अपने घर से अवैध शराब बिक्री की सूचना पर घर में छापामार कार्रवाई करने पर एक नग प्लास्टिक पन्नी 8 ली महुआ शराब बरामद किया गया। आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क 34(2) 59 के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर जेल दाखिल किया गया। उपरोक्त कार्रवाई में आबकारी वृत्त – सक्ती प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल की टीम में आबकारी प्रधान आरक्षक रघुनाथ पैकरा, गोपाल डनसेना, आबकारी स्टाफ भारती यादव और परसराम कहरा, कमलेश यादव का सराहनीय योगदान रहा।