सक्ती

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से बंद रहेंगी सभी मदिरा दुकाने

सक्ती – छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय के निर्देश के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अमृत विकास तोपनो ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा निर्वाचन 2024 के तृतीय चरण के मतदान तिथि 07 मई 2024 (मंगलवार) को जिले में स्थित समस्त मदिरा दुकानों को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से अर्थात 05 मई 2024 को सायं 06 बजे से 07 मई 2024 तक जिले के सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान को सम्पूर्ण दिवस के लिए बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि/शुष्क दिवस घोषित किया है l प्राप्त जानकारी अनुसार देशी मदिरा दुकान डभरा, कोटमी, डुमरपारा, सक्ती, पोता, जैजैपुर, हसौद, विदेशी मदिरा दुकान डभरा, कोटमी, टूण्डरी, डूमरपारा, सक्ती, पोता, जैजैपुर, हसौद, कम्पोजिट मदिरा दुकान अड़भार, कम्पोजिट मदिरा दुकान सिंघरा एवं कम्पोजिट मदिरा दुकान सकराली को उक्त निर्धारित समय के लिये बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि/शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।