सक्ती

विभिन्न निकायों के शासकीय वाहनों को लोकसभा निर्वाचन 2024 संपन्न होने तक वापस लिए जाने का आदेश जारी

सक्ती – भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा 16 मार्च 2024 को किये जाने के उपरान्त निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तथा जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील कर दी गई है। जिसके अन्तर्गत सक्ती जिले में 07 मई 2024 को मतदान एवं 04 जून 2024 को मतगणना सम्पन्न होना है।
निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक केन्द्र व राज्य शासन के उपक्रम, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका एवं नगर पंचायत, विपणन बोर्ड, विपणन संस्थाओं, कृषि उपज मंडी समिति, प्राधिकरणों या अन्य ऐसे निकाय जिनमें सरकारी वाहनों का उपयोग जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है, तो उक्त वाहनों को लोकसभा निर्वाचन 2024 संपन्न होने तक वापस लिए जाने का आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिया गया है। संबंधित अधिकारी, उपरोक्त विभागीय वाहन जिला कार्यालय के प्रोटोकाल शाखा को वापस करना सुनिश्चित करायें तथा पालन प्रतिवेदन अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला सक्ती को प्रस्तुत करें।

लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान आदर्श आचरण संहिता का करे पालन

लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही संपूर्ण जिला सक्ती में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 की संपूर्ण अवधि में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो ने जिला अंतर्गत केन्द्रीय शासन एवं उपक्रम, राज्य शासन एवं उपक्रम तथा निगम, आयोग, मंडल, समस्त अर्धशासकीय संस्थाए और सर्व विभाग प्रमुख को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।